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कलेक्टर ने प्रतिबंधों में दी छूट, अब 8बजे तक खुलेगी दुकानें


दुकान/व्यवसायिक संस्थान, पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें,रेस्टोरेंट/होटल संचालन एवं टेक-अवे/होम डिलेवरी को मिली सुविधा





रायपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं लगाए गये प्रतिबंधों में छूट प्रदान किया है।





उल्लेखनीय है कि कंडिका 2 के तहत ’व्यवसायिक गतिविधियो के संचालन पर सामान्यतः किन्तु कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु दुकान/व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8 बजे के बाद संचालित नहीं होगी। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें निर्धारित समय में ही खुलेगें’’। इसी तरह कंडिका 3 के तहत ’रेस्टोरेंट/होटल संचालन एवं टेक-अवे/होम डिलेवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक ही होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अब इन दोनो कंडिका 2 और कंडिका 3 को विलोपित कर दिया है। उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि समय-समय पर जारी प्रतिबंध और इस में दी गयी छूट आदेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।


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