स्वास्थ्य संचालक ने जारी किया आदेश
रायपुर. कोरोना संक्रमण (Corona infection) का फायदा उठाते हुए छत्तीसगढ़ में लैब का संचालन करने वाले जिम्मेदारों ने कोरोना जांच के नाम पर उगाही शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य शासन की अनुमति के बिना जांच ना करने का निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन की अनुमति के बिना किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona infection) की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है।
पत्र में उन्होंने जानकारी दी है कि आई.सी.एम.आर. (Indian Council of Medical Research) द्वारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति केवल कोरोना वायरस संक्रमण (Corona infection) के सर्विलांस के उद्देश्य से दी गई है। यदि किसी निजी लैब या अस्पताल द्वारा शासन की अनुमति के बिना इस तरह की जांच की जा रही हो तो संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल कार्यवाही कर संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित करें।
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