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RBI का बड़ा फैसला, रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस

आरबीआई ने महाराष्ट्र में करनाला नगरी सहकारी बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यह सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी की स्थिति में नहीं है और अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। आरबीआई ने कहा कि कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा।

रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक की ओर से जमा कराए गए ब्योरे के मुताबिक 95 फीसदी जमाकर्ताओं को जमा डीआईसीजीसी के जरिए उनकी पूरी जमा राशि मिल जाएगी. परिसमापन के मामले में, प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा किए गए बीमा का दावा करने का अधिकार है। सीमा 5 लाख रुपये तक है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 9 अगस्त के आदेश के तहत करांचला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.


बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की सभी धाराओं की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। इसने यह भी सूचित किया कि बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ पूर्ण भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।



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