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Petrol-Diesel Rules: पेट्रोल-डीजल को लेकर बदले नियम, 1 जुलाई से मिलेगा आपको इतना ईंधन

इंटरनेट डेस्क। पेट्रोल और डीजल को लेकर आम जनता को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाई गई अस्थायी पाबंदियां वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और काला बाजारी रोकने के लिए 12 जून 2026 को कुछ अस्थायी नियम लागू किए थे।

तय कर दिया था कोटा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने एक वाहन को एक दिन में पेट्रोल पंप से अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकता था। वहीं औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंप की बजाय तय किए गए कंज्यूमर पंप से ईंधन लेने के निर्देश दिए गए थे। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य हो गई है।

कालाबजारी-जमाखोरी पर रोक लगी- सरकार
सरकार के मुताबिक इन अस्थायी नियमों से पश्चिम एशिया संकट के दौरान आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली और काला बाज़ारी व जमाखोरी पर भी रोक लगी। अब हालात सामान्य होने के कारण 1 जुलाई से सभी अस्थायी प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएंगे।

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