
नयी दिल्ली।उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र विधानसभा के विशेषाधिकार हनन मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका पर छह नवंबर को सुनवाई करेगा। अर्णब ने महाराष्ट्र विधानसभा द्बारा विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करने के लिए उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
अर्णब की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिद साठे ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल को 1० मिनट के भीतर पेश होने को कहा गया।
श्री साठे ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक को विधानसभा में पांच नवंबर को बुलाया गया है। उन्होंने कहा, ''हमें पता चला है कि अब विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
पीठ ने इस पर कहा, ''विधानसभा द्बारा समन किये जाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई करती है तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। मामले को छह नवंबर, 2०2० को सूचीबद्ध किया जाये। इस बीच, याचिकाकर्ता को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

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