
इंटरनेट डेस्क। हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ वित्तीय परिवर्तन होते रहते हैं। आज से अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। आज नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से हमारे खर्चों और बजट से जुड़े नियम आज से बदल चुके हैं। इनसे आपकी जेब पर भी जरूर ही प्रभाव पड़ेगा। खबरों के अनुसार, नया इनकम टैक्स कानून और पैन कार्ड सहित कई बदलाव आज से ही लागू हो गए हैं।
आज से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 का स्थान लेगा। एचआरए, अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम में बदलाव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर को समाप्त कर दिया गया है। इसे अब टैक्स ईयर कर दिया गया है।
पैन कार्ड को लेकर भी नियम बदला है। अब पैन बनवाने के लिए आधार ही नहीं बल्कि कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी देना होगा। वहीं अब वार्षिक10 लाख रुपए कैश जमा, 5 लाख तक के वाहन खरीदने, होटल या रेस्टोरेंट में एक लाख से ज्यादा भुगतान और 20 लाख तक की अचल संपत्ति खरीदने पर पैन देना होगा।
वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर आमजन को झटका दिया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं।
एटीएम से जुड़े नियम में हुआ बदलाव
एचडीएफसी ने आज से एटीएम विद्ड्रॉल से जुड़े नियम बदल दिए हैं। एचडीएफसी बैंक की ओर से एटीएम से यूपीआई का उपयोग कर कैश निकालने को एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। महानगरों में एचडीएफसी एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन फ्री, जबकि अन्य जगह 3 फ्री ट्रांजैक्शन की छूट दी जाएगी। इस लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 23 रुपए का चार्ज और टैक्स वसूला जाएगा।
फास्टैग के लिए एनुअल पास हुआ महंगा
वहीं आज से हवाई सफर के साथ ही सड़क पर वाहन चलाना भी महंगा हो गया है। आज से फास्टैग के लिए एनुअल पास महंगा कर दिया गया है। पहले 3000 रुपए में 200 ट्रिप की सुविधा दी गई थी, अब इसे 3000 से बढ़कर 3075 रुपए कर दिया गया है।
PC:jagran
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